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अब बाबा रामदेव के नूडल्स सवालों में! FSSAI से नहीं लिया गया अप्रूवल

'मैगी विवाद' के बाद अब बाबा रामदेव के नूडल्स पर भी 'सवाल'
उठने शुरू हो गए हैं।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पतंजलि नूडल्स प्रॉडक्ट के लिए
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अप्रूवल
नहीं लिया गया है। FSSAI के एक अधिकारी का कहना है कि
पैकेट पर लाइसेंस नंबर दिया गया है।
FSSAI अध्यक्ष और सीईओ आशीष बहुगुणा बताते हैं कि
पतंजलि आटा नूडल्स के लिए प्रॉडक्ट अप्रूवल नहीं लिया गया है। मामला
हमारे सामने आया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं।
बहुगुणा ने पैकेट पर लाइसेंस नंबर लिखे होने के एक सवाल पर बताया कि लाइसेंस
बिना अप्रूवल के कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने बताया कि लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा
दिया जाता है और प्रॉडक्ट्स का अप्रूवल हम करते हैं। वह बोले कि जब अप्रूवल
ही नहीं लिया गया तो लाइसेंस कैसे दे दिया गया?
इस मामले में जब अखबार ने बाबा रामदेव के प्रवक्ता से बात करने की
कोशिश की तो जवाब मिला कि मुझे तकनीकी
जानकारी नहीं है, इस बारे में अगले दिन जानकारी
मुहैया करवा दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (FSSAI) ने देश में
मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाने से जुड़े बंबई हाई कोर्ट के आदेश के
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है।
FSSAI ने हाई कोर्ट के 13 अगस्त के आदेश को 'त्रुटिपूर्ण' करार देते हुए
सरकार से स्वीकृत प्रयोगशालाओं को फिर से परीक्षण के लिए
दिए गए नमूनों की शुचिता पर सवाल उठाया है।
एफएसएसएआई ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने
किसी तटस्थ प्राधिकार की बजाय स्विस कंपनी
की भारतीय इकाई नेस्ले को ही नए नमूने उपलब्ध
कराने के लिए कहने की 'भूल' की है।