दिल्ली में प्रदूषण के बद्तर होते हालात के बीच अरविंद केजरीवाल
की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने फैसला किया
है कि अब दिल्ली में गाड़ियां नंबर के हिसाब से चलेंगी। सरकार
का यह फैसला लागू हो जाने पर 1,3,5,7,9 (ऑड नंबर) नंबर वाली
गाड़ियां एक दिन और दूसरे दिन 2,4,6,8,0 (इवन नंबर) नंबर की
गाड़ियां चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ऑड नंबर
वाली और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नियम को एक जनवरी 2016 से लागू कर
दिया जाएगा। आम बोलचाल में कहें तो फैसला लागू होने पर आप
अगर सोमवार को गाड़ी लेकर निकलेंगे तो मंगलवार को गाड़ी
लेकर नहीं निकल पाएंगे।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की
खिंचाई की थी जिसके बाद CM अरविंद केजरीवाल ने इस पर
चर्चा के लिए शुक्रवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई। हाई कोर्ट ने
प्रदूषण के मुद्दे पर टिप्प्णी करते हुए इस समस्या की तुलना 'गैस चैंबर
में रहने' से की थी। कोर्ट ने सरकार से 21 दिसंबर तक इस मुद्दे पर
ऐक्शन प्लान पेश करने को कहा था।
दिल्ली सरकार का यह नया नियम सरकारी ट्रांसपोर्ट वाली
गाड़ियों पर लागू नहीं किया जाएगा। इस फैसले पर सरकार का
कहना है कि इस तरीके से दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण
को आधा किया जा सकता है। हालांकि, इस फैसले पर सवाल भी
उठ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसे लागू कर पाना बेहद
मुश्किल है।
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