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कन्फर्म ट्रेन टिकट रद कराया तो दोगुना कटेगा शुल्क

 रेलवे ने टिकट रद्द कराने पर काटे जाने वाले रिफंड शुल्क में अनापशनाप बढ़ोतरी कर दी है। अब आरक्षित श्रेणी के कन्फर्म टिकट रद कराने पर दोगुना राशि कटेगी। यदि ट्रेन छूटने में चार घंटे से कम समय बचा है तो कन्फर्म टिकट रद कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

नए नियम 12 नवंबर से लागू होंगे। द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित, आरएसी व वेटलिस्ट टिकटों को रद कराने पर अब 15 रुपये के स्थान पर 30 रुपये, जबकि द्वितीय (रिजर्व) व अन्य श्रेणियों के टिकटों पर 30 रुपये के स्थान पर 60 रुपये रिफंड शुल्क के तौर पर काटे जाएंगे।कन्फर्म आरक्षित टिकटों के मामले में ट्रेन प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट रद कराने पर फ‌र्स्ट एसी में 120 रुपये की जगह 240 रुपये, सेकंड एसी में 100 रुपये की जगह 200 तथा थर्ड एसी में 90 रुपये की जगह 180 रुपये रिफंड चार्ज वसूला जाएगा।इसी प्रकार गैर वातानुकूलित सेकंड क्लास स्लीपर का कन्फर्म टिकट रद कराने पर 60 रुपये की जगह 120 रुपये, जबकि सामान्य सेकंड क्लास का टिकट रद कराने पर 30 की जगह 60 रुपये रिफंड शुल्क कटेगा।ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट रद कराने पर किराये का 25 फीसद अथवा उपरोक्त नियमानुसार न्यूनतम राशि (जो अधिक हो) रिफंड के रूप में काटी जाएगी।

अभी यह नियम 48 घंटे पहले से छह घंटे पहले तक के रद्दीकरण पर लागू है। इसी प्रकार ट्रेन छूटने के 12 घंटे पहले से लेकर चार घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट रद कराने पर उपरोक्त नियमानुसार न्यूनतम अथवा किराये की 50 फीसद राशि (जो अधिक हो) काटी जाएगी। इसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अभी यह नियम छह घंटे पहले से दो घंटे पहले तक के रद्दीकरण पर लागू है। यानि ट्रेन छूटने के दो घंटे बचे हैं और आप कन्फर्म टिकट रद कराते हैं तो अभी कुछ रिफंड मिलता है। अब वह नहीं मिलेगा।

रिफंड के लिए अब ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले ही टिकट रद कराना होगा।इसी प्रकार आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों के मामले में ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड लिया जा सकेगा। अभी दो घंटे बाद तक यह सुविधा है। आरएसी और वेटलिस्ट टिकटों में भी ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड (क्लरिकल चार्ज काटने के बाद) मिलेगा। उसके बाद नहीं। अभी तीन घंटे बाद तक रिफंड मिलता है।रेल मंत्रालय के अनुसार जिन स्टेशनों पर कार्य के घंटों के बाद रिजर्व (पीआरएस) या अनरिजर्व (यूटीएस) या करेंट काउंटर खुले नहीं होंगे वहां चुनिंदा यूटीएस काउंटर पर अनरिजर्व और रिजर्व दोनों तरह के टिकटों का रिफंड लिया जा सकेगा।

ये बदलाव यात्रियों की जेब पर पड़ेंगे भारी

-ट्रेन चल देने के बाद टिकट रिफंड नहीं होगा और न ही इसका पैसा यात्री को वापस दिया जाएगा।

-यह नियम 12 नवंबर से देश में लागू किया जा सकता है।

-आरएसी और वेटिंग का पैसा भी ट्रेन खुलने के आधा घंटे पहले तक ही वापस किया जाएगा।

-48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है।

-एसी फर्स्ट में 240, एसी टू में 200 एसी थ्री में 180, स्लीपर में 120, सेकेंड क्लास में 60 रुपए रेलवे पैसा काट लेगी।

-ट्रेन चलने के 12 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर ऊपर दिए रुपये में से 25 फीसद अतिरिक्त कटौती की जाएगी।
टिकट रद्द करने का अधिकार स्टेशन मास्टर को भी
नियमों के बदलाव में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। स्टेशन मास्टर को टिकट रद्द करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। यात्री अगर किसी कारणवश काउंटर पर टिकट रद्द नहीं करा पाता है तो वो स्टेशन मास्टर के पास भी जाकर टिकट रद्द करा सकता है। स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन से जारी टिकट भी रद्द कर सकते हैं। हालांकि इस सब के लिए चार्ट बनने से पहले आना होगा।