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हिट ऐंड रन केस में सलमान खान सभी आरोपों से बरी

सन् 2002 के हिट ऐंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान
को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 13 साल पुराने इस मामले में
निचली अदालत ने उन्हें इसी साल पांच साल की सजा
सुनाई थी, जिसे सलमान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
थी। फैसला सुनाते समय जज ने कहा, 'अभियोजन पक्ष
अपीलकर्ता आरोपी ( सलमान खान) के खिलाफ सभी
आरोपों में अपना मामला साबित करने में असफल रहा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए
गए सबूत के आधार पर सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा
सकता।'जस्टिस ए. आर. जोशी ने इसके साथ ही कहा कि न्याय
में जनमत के लिए कोई स्थान नहीं है।
इससे पहले आज सुबह की कार्यवाही के दौरान अदालत ने
कहा कि फैसले के दौरान अपीलकर्ता आरोपी की
मौजूदगी जरूरी है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में सलमान को
बुलान की व्यवस्था की और शूटिंग में बिजी ऐक्टर
डेढ़ बजे हाई कोर्ट पहुंचे। जस्टिस जोशी ने कहा कि मामले की
सुनवाई गलत तरीके से की गई है। उन्होंने यह भी
कहा कि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई में लचर रवैया रहा और
अभियोजन पक्ष आरोपों को सही ढंग से साबित करने में नाकाम रहा।
दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद हाई कोर्ट ने मंगलवार
को फैसला लिखना शुरू किया और इसमें तीन दिन बीत गए।
फैसला लिखने के दौरान कोर्ट ने मामले के मुख्य गवाह मरहूम और सलमान के पूर्व
बॉडीगार्ड कॉन्स्टेबल रविंद्र पाटिल की गवाही पर
सवाल खड़े किए। साथ ही हादसे के वक्त सलमान के साथ कार में मौजूद
कमाल खान को कोर्ट में पेश नहीं करने पर सरकारी पक्ष से
हैरानी भी जताई।

जस्टिस ए. आर. जोशी ने बुधवार को इस मामले का फैसला लिखवाते वक्त
टिप्पणी की थी कि पाटिल की
गवाही इसलिए संदेह के घेरे में है क्योंकि जब बाद में उनका बयान दर्ज
किया गया, तो उसमें उन्होंने फेरबदल किया। हालांकि, सेशन कोर्ट ने पाटिल
की गवाही को सही मानते हुए सलमान को 5 साल
की सजा दी थी।
जज ने कहा कि पाटिल की गवाही पर पर पूरी तरह
यकीन नहीं किया जा सकता। घटना के कुछ घंटे बाद
ही पाटिल ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई
थी। लेकिन, उसमें इसका जिक्र नहीं था कि सलमान नशे
की हालत में कार चला रहे थे या नहीं। जब 1 अक्टूबर 2002
को पाटिल का बयान दर्ज किया गया, तो पाटील ने कहा कि सलमान ने शराब
पी रखी थी और तेज गाड़ी चलाने पर मैंने
उन्हें चेतावनी भी दी थी।

इन 7 कारणों से बरी हो गए सलमान खान
बंबई उच्च न्यायालय ने 2002 के हिट ऐंड रन मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेता
सलमान खान को बरी कर दिया। अदालत ने सलमान पर लगाए गए
सभी आरोपों को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि सलमान को सजा देने के
लिए सबूत काफी नहीं हैं। इससे पहले, निचली
अदालत ने मई में सलमान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा
सुनाई थी।
जानिए, जज ने किन 7 कारणों से सलमान को बरी किया-
1. सलमान को पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक
रवींद्र पाटिल का बयान भरोसेमंद नहीं क्योंकि वे कई बार अपने
बयान बदल चुके हैं और अब क्योंकि वह जीवित नहीं हैं, ऐसे
में उनसे दोबारा जिरह भी नहीं हो सकती. कोर्ट ने
उनके बयान को पूरी तरह नकार दिया है.
2. अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्ष्य मज़बूत
नहीं थे और वह यह साबित नहीं कर सके कि घटना के दिन
गाड़ी सलमान चला रहे थे.
3. अदालत ने कहा कि इसका कोई सुबूत नहीं कि सलमान ख़ान उस दिन नशे
में थे.
4. अदालत ने घटनास्थल के पंचनामे में भी कई त्रुटियां पाईं और कहा कि
इसे सावधानी से किया जा सकता था.
5. सलमान ख़ान के पहुँचते ही अदालत ने फ़ैसला सुना दिया.
6. जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपनी बात साबित करने में नाकाम
रहा.
7. इस तरह के साक्ष्यों पर किसी को दोषी नहीं
कहा जा सकता और अदालत जनभावनाओं में बहकर फ़ैसला नहीं कर
सकती.