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निर्भया के नाबालिग दोषी को सिलाई मशीन और 10 हजार रुपए

निर्भया रेप और मर्डर केस के नाबालिग दोषी को 20 दिसंबर को रिहा कर
दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की चिंताओं को ध्यान रखकर
दिल्ली हाईकोर्ट मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इस मामले में
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जमा की गई रिहाई के बाद
की योजना को ध्यान से पढ़ने और दलीलों की सुनवाई
के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के
हवाले से आशंका जताई है कि नाबालिग दोषी की रिहाई खतरनाक
हो सकती है।
सोमवार को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नाबालिग
दोषी के पुनर्वास के योजना पेश की। इसके तहत
दिल्ली सरकार नाबालिग दोषी को, जिसकी उम्र अब
20 साल है, 10 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक मदद और एक सिलाई
मशीन देगी, ताकि वह कोई दुकान किराए पर लेकर टेलरिंग का
काम कर सके।
दिल्ली सरकार के इस कदम पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा
है कि अभी नाबालिग दोषी की 'मानसिक स्थिति' संदिग्ध
है, केंद्र चाहता है कि अभी उसे बाल सुधार गृह में ही रखा
जाए। वहीं, दिल्ली के महिला एवं विकास मंत्रालय ने
अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'निर्भया केस के नाबालिग दोषी को
अभी पैरंट्स और दिल्ली सरकार की साझा मदद
की जरूरत है।' रिपोर्ट में कहा गया है, शुरुआती दिनों में उसे
अपना काम शुरू करने के लिए मदद चाहिए, ताकि वह दुकान किराए पर ले सके, उसे
टेलरिंग मटीरियल, हेंगर और साइन बोर्ड वगैरह के लिए भी
धन चाहिए।